विशेष जांच में 54 वाहनों से लिया गया 88200 रूपये का जुर्माना
छिंदवाड़ा :- परिवहन आयुक्त ग्वालियर एवं नवागत कलेक्टर श्री हरेन्द्र नारायन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में बिना वैध बीमा, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, व्हीएलटीडी, निर्धारित अग्निशमन सिस्टम, फर्स्ट एड किट एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप एवं बकाया कर वाले वाहनों के विरूद्ध, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरपैसेंजर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार स्कूल वाहनों की चैकिंग, बिना हेलमेट, एचएसआरपी एवं मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अन्य कमियों के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान 22 सितंबर 2025 से 05 अक्टूबर 2025 तक संपूर्ण छिंदवाड़ा-पांढुर्णा जिले में चलाया जा रहा है।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिंदवाड़ा श्री अनुराग शुक्ला ने बताया कि इस विशेष जांच अभियान के अंतर्गत आज परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा 54 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 88200 रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया। साथ ही वाहन संचालकों/चालकों को समझाईश दी गईं कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की भी कार्यवाही की जायेगी।







